Sunday, 4 October 2026
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राजस्थान निकाय चुनाव: कभी भी लग सकती है आचार संहिता

संक्षेप में

राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।

मुख्य बातें

  • चुनाव दो चरणों में हो सकते हैं।
  • घोषणा के साथ आचार संहिता लागू होगी।
  • 19 अगस्त को निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी हो सकता है।
जयपुर संभाग
राजस्थान निकाय चुनाव: कभी भी लग सकती है आचार संहिता

राजस्थान निकाय चुनाव: किसी भी पल हो सकता है चुनाव कार्यक्रम का ऐलान, आचार संहिता लागू होने का काउंटडाउन

राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।

राजस्थान में निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग को स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकायों में आरक्षण और परिसीमन से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। आयोग के अधिकारी रिपोर्ट की बारीकी से जांच कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में किसी तरह की तकनीकी या कानूनी खामी नहीं मिली तो 19 अगस्त की दोपहर बाद या शाम तक निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित शहरी निकाय क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।

अगर जांच के दौरान कोई कमी सामने आती है, तो रिपोर्ट में जरूरी सुधार के बाद चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद स्थानीय निकायों से जुड़े प्रशासनिक फैसलों और नई विकास योजनाओं पर भी इसका असर पड़ेगा।

दो चरणों में हो सकता है मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनावों को लेकर प्रशासनिक और लॉजिस्टिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बार चुनाव दो चरणों में कराने की तैयारी है। आयोग कार्यक्रम जारी करते समय मतदान की तारीखों के साथ नामांकन, जांच, नाम वापसी और मतगणना से जुड़ा पूरा कार्यक्रम भी जारी करेगा।

निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश के संबंधित शहरी क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां और तेज हो जाएंगी। संभावित प्रत्याशी और राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

चुनाव कार्यक्रम कौन जारी करेगा?

राज्य निर्वाचन आयोग।

आयोग को कौन-सी रिपोर्ट मिली है?

आरक्षण और परिसीमन की रिपोर्ट।

स्रोत

State Election Commission Rajasthan / Rajasthan Urban Local Bodies Department — as per the information provided