Saturday, 17 October 2026
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यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ीं मुश्किलें: 2018 के मानहानि मामले में साकेत कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

संक्षेप में

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई नोटिस तामील कराने के दौरान परिसर बंद मिलने पर की गई, और मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय है।

मुख्य बातें

  • साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने जमानती वारंट जारी किया।
  • यह मामला 2018 के ‘BJP IT Cell Part II’ वीडियो से जुड़ा है।
  • शिकायतकर्ता विकास संस्कृत्यायन ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।
  • मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
राज्य समाचार
यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ीं मुश्किलें: 2018 के मानहानि मामले में साकेत कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के एक मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई तब की गई जब नोटिस तामील कराने पहुँचे अधिकारियों को उनका परिसर बंद मिला।

दक्षिण-पूर्व जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन की अदालत ने यह आदेश शनिवार को पारित किया। शिकायतकर्ता विकास संस्कृत्यायन ने राठी के खिलाफ यह मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

क्या है पूरा विवाद

शिकायत के मुताबिक, यह मामला ध्रुव राठी द्वारा साल 2018 में अपलोड किए गए एक वीडियो से जुड़ा है। वीडियो का शीर्षक ‘BJP IT Cell Part II’ था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस वीडियो में उनके खिलाफ झूठी और मानहानिकारक बातें फैलाई गईं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुँचा।

इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में अदालत ने नए समन भी जारी किए थे। सुनवाई को तय तारीख 20 नवंबर से पहले कराने के लिए शिकायतकर्ता ने विशेष आवेदन दिया था। अदालत को बताया गया कि राठी आमतौर पर विदेश में रहते हैं, लेकिन वर्तमान में वे भारत में मौजूद हैं।

समन तामील में आ रही थीं अड़चनें

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से दलील दी गई कि विदेश में रहने के कारण पिछले कई वर्षों से राठी तक समन पहुँचाने में लगातार बाधा आ रही थी। हरियाणा में उनके पुराने निवास की जानकारी का हवाला देते हुए तुरंत कार्रवाई का आग्रह किया गया था।

अदालत को यह भी बताया गया कि फिलहाल राठी एक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में देश में ही हैं, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने समन तामील कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि, जब तामील कराने की कोशिश की गई तो संबंधित परिसर पर ताला बंद मिला। इसके बाद अदालत ने जमानती वारंट जारी करने का कदम उठाया।

इस मामले की अगली सुनवाई अब 31 अक्टूबर को तय की गई है। अदालत में अभी इन आरोपों के गुण-दोष पर अंतिम फैसला आना बाकी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट क्यों जारी हुआ है?

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2018 के एक मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। नोटिस तामील कराने पहुँचे अधिकारियों को उनका परिसर बंद मिलने के बाद अदालत ने यह कदम उठाया।

यह मानहानि मामला किससे जुड़ा है?

यह मामला विकास संस्कृत्यायन की शिकायत पर दर्ज हुआ है। आरोप है कि राठी ने 2018 में ‘BJP IT Cell Part II’ शीर्षक से एक वीडियो प्रकाशित किया था, जिसमें शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाए गए थे।

इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?

साकेत कोर्ट में इस मानहानि मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।