राजस्थान सरकार ने राज्य के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना चुनने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए परिपत्र के अनुसार, 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पात्र कर्मचारी अब 30 सितंबर 2026 तक नई पेंशन योजना   के स्थान पर ओपीएस का विकल्प चुन सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर होगा और निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन या विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओपीएस का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को एनपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त राशि को जीपीएफ  की ब्याज दरों के अनुसार ब्याज सहित सरकारी खाते में वापस जमा कराना होगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद पात्र कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1996 के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी पहले की  तरह ओपीएस के दायरे में बने रहेंगे और उनके लिए किसी नए विकल्प की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने 19 मई 2022 को एनपीएस व्यवस्था समाप्त कर 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस को दोबारा लागू किया था। उस समय 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एनपीएस फंड वापस जमा कराने की शर्त पर ओपीएस का लाभ देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन कई कर्मचारी समय पर विकल्प नहीं चुन सके। इसी को देखते हुए वित्त विभाग ने अब अंतिम बार समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है, ताकि सभी पात्र पूर्व कर्मचारी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।