राजस्थान में खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 16 अगस्त तक करा सकेंगे बीमा, 9 अगस्त तक योजना से बाहर होने का विकल्प
राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 सीजन के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दी है। पहले यह अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि समय सीमा बढ़ने से हजारों किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए चार बीमा कंपनियों का चयन किया है, जो विभिन्न जिलों में किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराएंगी। किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, बैंक, सहकारी समिति, कॉमन सर्विस सेंटर और अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। गैर-ऋणी किसानों के लिए एग्रीस्टैक आईडी अनिवार्य रहेगी, जबकि बीमित फसल के नाम में संशोधन 14 अगस्त तक कराया जा सकेगा। वहीं जो किसान इस योजना से बाहर होना चाहते हैं, वे 9 अगस्त तक संबंधित वित्तीय संस्था में घोषणा-पत्र देकर बाहर होने का विकल्प चुन सकते हैं। कृषि विभाग ने सभी जिलों में इस आदेश को लागू करते हुए अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, सरकारी प्रयासों के बावजूद राज्य का 64 प्रतिशत कृषि क्षेत्र अब भी फसल बीमा के दायरे से बाहर है। वर्ष 2025-26 में केवल 36 प्रतिशत कृषि क्षेत्र का ही बीमा हुआ, जिसमें चूरू में सबसे अधिक 77 प्रतिशत और धौलपुर, करौली तथा दौसा जैसे जिलों में सबसे कम कवरेज दर्ज की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
