अजमेर जिले की सावर पंचायत समिति क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव के पहले चरण को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मतदान और मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आबकारी विभाग ने क्षेत्र में चार दिन का शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है। इसके तहत पंचायत मुख्यालय की परिधि में आने वाली सभी शराब और भांग की दुकानें मंगलवार शाम 6 बजे से आगामी शनिवार 24 अक्टूबर को मतगणना संपन्न होने तक पूरी तरह बंद रहेंगी।
केकड़ी आबकारी वृत्त निरीक्षक के आदेश के बाद आबकारी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंचायत मुख्यालय सावर से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों को सील कर दिया है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और बाधा रहित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नगरपालिका क्षेत्र और टांकावास की दुकानें रहेंगी खुली
प्रशासन के इस आदेश का दायरा पंचायत मुख्यालय के पांच किलोमीटर के दायरे तक सीमित रखा गया है। इस वजह से सावर नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शराब की दुकानें और टांकावास की दुकानें इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगी। ये सभी दुकानें निर्धारित दूरी से बाहर होने के कारण सामान्य दिनों की तरह खुली रहेंगी।
जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशानुसार घोषित किए गए इस शुष्क दिवस के दौरान जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों के साथ-साथ पंच और सरपंच पदों के लिए होने वाले मतदान और मतगणना की पूरी अवधि में किसी भी प्रकार की मदिरा और मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त पर पूरी पाबंदी रहेगी।
अवैध बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के इन चार दिनों के दौरान नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से शराब बेचने या उसका भंडारण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग की टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी रख रही हैं और नियमों की अवहेलना करने वालों पर आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
