RGHS में बड़ा बदलाव 2 हजार रुपए तक की OPD जांच के लिए अब मंजूरी की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी
राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए सरकार ने OPD जांच की प्रक्रिया में बदलाव किया है। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की नई गाइडलाइन 13 जुलाई से लागू हो गई है। नई व्यवस्था के अनुसार अब मरीज डॉक्टर की सलाह पर 2 हजार रुपए तक की रूटीन जांच बिना किसी पूर्व अनुमति के करा सकेंगे। इसके लिए अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर को RGHS पोर्टल से पहले अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नई गाइडलाइन के मुताबिक 2 हजार रुपए से अधिक की जांचों के लिए अस्पताल या डॉक्टर को RGHS पोर्टल पर ऑनलाइन अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। इसके लिए TPA को तत्काल जांच के मामलों में एक घंटे के भीतर और सामान्य जांच के मामलों में तीन घंटे के अंदर अप्रूवल देना होगा। तय समय सीमा में अनुमति नहीं मिलने पर आवेदन स्वत: स्वीकृत होगा।
सरकार ने इमरजेंसी मरीजों को भी राहत दी है। आपात स्थिति में मरीज की जांच के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा और डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार तुरंत आवश्यक जांच करा सकेंगे। हालांकि बाद में अस्पताल को मरीज से जुड़े मेडिकल रिकॉर्ड, जांच की वजह और जरूरी दस्तावेज RGHS पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
नई व्यवस्था का उद्देश्य OPD जांच की प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाना है। सरकार ने सभी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों, TPA और संबंधित संस्थानों को नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
