राजस्थान में फसल बीमा नियमों में बड़ा बदलाव, किसानों को 7 दिन में मिलेगी पॉलिसी, बैंक की गलती पर उसी को भरना होगा क्लेम
राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2026 से रबी-2026-27 तक के लिए नई व्यवस्था लागू की है। कृषि विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार अब बीमा कंपनियों को फसल बीमा कराने वाले किसानों को अधिकतम 7 दिन के भीतर बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिससे किसान समय रहते अपने बीमा की पुष्टि कर सकें और किसी भी त्रुटि या विवाद का जल्द समाधान हो सके। सरकार ने बैंकों के लिए भी सख्त नियम लागू किए हैं। यदि कोई बैंक किसान के खाते से प्रीमियम राशि काटने के बावजूद उसे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर समय पर दर्ज नहीं करता या किसी प्रकार की लापरवाही करता है, तो किसान को मिलने वाले बीमा क्लेम का पूरा वित्तीय भुगतान संबंधित बैंक को स्वयं करना होगा। वहीं, फसल नुकसान के आकलन में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने के लिए पहली बार तकनीक आधारित 'यिल्ड एस्टिमेशन सिस्टम थ्रू टेक्नोलॉजी' लागू किया जाएगा। इसके तहत 5,000 हेक्टेयर से अधिक बुवाई वाले क्षेत्रों में 50 प्रतिशत उपज का आकलन खेतों में फसल कटाई प्रयोग से और शेष 50 प्रतिशत आकलन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, मौसम डेटा तथा एआई मॉडलिंग के आधार पर किया जाएगा। दोनों तरीकों के 50-50 प्रतिशत भार के आधार पर ही अंतिम उपज तय होगी, जिससे मुआवजा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विवाद रहित बनने की उम्मीद है।
