कांवड़ यात्रा 2026: हथियार, तेज डीजे और नशे पर सख्ती, राजस्थान पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए राजस्थान पुलिस ने सभी जिलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर एडीजी कानून एवं व्यवस्था वी.के. सिंह ने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए पुलिस ने यात्रियों से वैध पहचान पत्र साथ रखने, केवल निर्धारित कांवड़ मार्गों का उपयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या लावारिस वस्तु की तुरंत सूचना देने की अपील की है। यात्रा के दौरान त्रिशूल, फरसा, हॉकी, डंडे, बेसबॉल बैट या किसी भी प्रकार के हथियार और नुकीली वस्तुएं ले जाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर कांवड़ियों की पैदल या वाहन से आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। वहीं निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज वाले डीजे, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गानों और मालवाहक वाहनों में यात्रियों के परिवहन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी अधिकारियों को छोटे से छोटे विवाद पर भी 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अफवाहों और भ्रामक वीडियो पर नजर रखने के लिए 24 घंटे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।
