जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण विकास, कर्मचारी कल्याण, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट ने ग्रामीण जलापूर्ति के लिए नई संचालन नीति के साथ ही 1971 के युद्ध के शहीदों के परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन का फैसला किया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में राहत और नई भर्तियों का रास्ता भी साफ हुआ है।
ग्रामीण जलापूर्ति के लिए नई नीति और संस्थागत ढांचा
ग्रामीण क्षेत्रों में नल से स्वच्छ और नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नई संचालन एवं संधारण नीति को मंजूरी दी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत राज्य से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार किया जाएगा।
स्थानीय स्तर पर संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति संभालेगी। वहीं, तकनीकी मार्गदर्शन के लिए 5 से 6 ग्राम पंचायतों के दायरे में एक क्लस्टर समिति का गठन किया जाएगा, जो व्यवस्था को सुचारू बनाए रखेगी।
1971 के युद्ध के शहीदों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति
कैबिनेट ने 1971 के भारत-पाक युद्ध (ऑपरेशन कैक्टस लिली) के दौरान घायल होने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। युद्ध में शहीद हुए 35 सैनिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है।
इस फैसले के तहत पात्रता की अवधि 31 दिसंबर 1971 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 1972 कर दी गई है। इसके साथ ही, अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में मृतक सैनिक की पुत्रवधू को भी पात्र बनाया गया है।
कर्मचारियों के लिए पदोन्नति और सेवा नियमों में राहत
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2026-27 में पदोन्नति के लिए कर्मचारियों को अनुभव में दो साल की सशर्त छूट दी जाएगी। दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण का नोशनल लाभ 30 जून 2016 से दिया जाएगा।
कर्मचारियों से जुड़े अन्य फैसलों में प्रशिक्षण के दौरान नौकरी छोड़ने पर अब केवल प्रशिक्षण का खर्च वसूला जाएगा, वेतन-भत्तों की वसूली का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए एकल महिला कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव छह चरणों में देने और सरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने पर अवकाश के नए प्रावधानों को मंजूरी दी गई है।
वार्डन के 470 पदों पर भर्ती और भूमि आवंटन
टीएडी विभाग के छात्रावासों में वार्डन के 470 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ करते हुए कैबिनेट ने सेवा नियमों में संशोधन किया है। इसके साथ ही वन अधीनस्थ सेवा नियम-2015 और महिला एवं बाल विकास विभाग के नियमों में संशोधन कर कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं।
जैसलमेर के चिन्नू गांव में एस्केप जलाशय के निर्माण से प्रभावित 21 गैर-खातेदार काश्तकारों के पुनर्वास के लिए उसी गांव में भूमि आवंटन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। औद्योगिक विकास को गति देते हुए जैसलमेर में अल्ट्राटेक सीमेंट को 306 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जबकि बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में चार अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी जमीन देने पर मुहर लगी है।
