सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने और मुख्य रूप से पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को सड़कों से हटाने के उद्देश्य से एक नया फैसला लिया है। केंद्र सरकार की ‘नया सफर योजना’ के तहत पात्र वाहनों को बदलकर नए बीएस-6, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से मोटर वाहन कर में 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट की अधिसूचना जारी की है। जानकारी के लिए बता दे की यह फायदा उन्हीं वाहन मालिकों को मिलेगा जिन्होंने अपना वाहन राजस्थान से खरीदा है। इस आदेश की सूचना ट्रांसपोर्ट विभाग के संयुक्त सचिव ओम प्रकाश बुनकर की ओर से जारी की गई है । केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य पुराने बीएस-4 और उससे पहले के मानकों वाले व्यावसायिक वाहनों को हटाकर कम प्रदूषण फैलाने वाले बीएस-6, सीएनजी अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत पुराने वाहन को स्वीकृत स्क्रैपिंग केंद्र पर जमा कर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्राप्त करने या निर्धारित शर्तों के अनुसार एनसीआर से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शहरों से बाहर स्वामित्व हस्तांतरण करने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही नया BS-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर वन-टाइम टैक्स और अगले 10 वर्षों के मोटर व्हीकल टैक्स में 100% की छूट मिलेगी। सैकंड हैंड BS-6 वाहन खरीदने पर- वन टाइम टैक्स में 50% और 10 सालों के मोटर व्हीकल टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। नया BS-6 या इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर - वन टाइम टैक्स में 100% की छूट और 10 साल तक मोटर व्हीकल टैक्स में 100% की राहत मिलेगी। रजिस्टर्ड BS-6 वाहन ट्रांसफर कर खरीदने पर वन टाइम टैक्स और 10 साल के मोटर व्हीकल टैक्स में 50% की छूट का लाभ मिलेगा। टैक्स छूट का लाभ तभी मिलेगा जब नया वाहन राजस्थान में खरीदा हो। स्क्रैप पुराने वाहन के बदले ली जाने वाली नई गाड़ी उसी कैटेगरी जैसे- लाइट, मीडियम या हैवी व्हीकल की होनी चाहिए।
