केंद्र सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मियों के वित्तीय लाभ और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए हैं। इसके तहत रेलवे के करीब 11.40 लाख पात्र कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) दिया जाएगा। साथ ही, दिव्यांग पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पात्रता सीमा को 80% से घटाकर 40% कर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठकों के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे कर्मचारियों के बोनस पर कुल ₹2,009 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सरकार के इस कदम से ट्रैक, इंजन और वर्कशॉप में तैनात कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।
रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान
केंद्रीय मंत्री ने रेलवे कर्मियों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि त्योहारों के समय जब आम लोग अपने परिवारों के साथ होते हैं, तब भी ये कर्मचारी पटरियों और वर्कशॉप में मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इसी समर्पण को देखते हुए सरकार ने 78 दिन का बोनस देने का फैसला लिया है। यह राशि पात्र कर्मचारियों के खातों में जल्द ट्रांसफर की जाएगी।
दिव्यांग पेंशन के नियमों में ढील
दिव्यांग पेंशन योजना के तहत अब न्यूनतम दिव्यांगता की शर्त को 80% से कम करके 40% कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग इस दायरे में आ सकेंगे।
नई व्यवस्था के तहत 0 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को ₹375 और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को ₹625 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, पेंशन के लिए न्यूनतम आयु की शर्त जन्म से लागू होगी। इन नए नियमों और पात्रता से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश आगामी तीन महीनों के भीतर जारी किए जाएंगे।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का विस्तार
कैबिनेट ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस अवधि के दौरान इस योजना पर कुल ₹53,428 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सरकार के मुताबिक, देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3.20 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
इस योजना के तहत चलाई जा रही विभिन्न श्रेणियों का नाम बदला जा रहा है। बुजुर्गों की पेंशन योजना अब 'प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना' और विधवा पेंशन योजना 'प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना' के नाम से जानी जाएगी। इसके अलावा, दिव्यांग पेंशन योजना का नाम 'प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना' और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम 'प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना' होगा। बुजुर्गों, विधवाओं और परिवारों के लिए चल रही ये सभी कल्याणकारी योजनाएं पहले की तरह ही आगे भी जारी रहेंगी।
