मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। रीवा सहित पूरे राज्य में अब पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान या इसके बाद वर्दी पहनकर रील, फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकेंगे। डीजीपी कैलाश मकवाना की ओर से जारी 24 सूत्रीय गाइडलाइन में वीआईपी सुरक्षा और संवेदनशील पुलिस अभियानों से जुड़ी सामग्री साझा करने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
सोशल मीडिया पर पाबंदियां और नियम
नई गाइडलाइन के तहत पुलिसकर्मियों के हथियारों के साथ प्रदर्शन, ड्रिल और आधिकारिक वाहनों के इस्तेमाल से जुड़ी सामग्री को भी प्रतिबंधित किया गया है। दबिश और अन्य संवेदनशील पुलिस कार्रवाइयों के दौरान वीडियो बनाने या लाइव स्ट्रीमिंग करने पर रोक रहेगी। हाल ही में रीवा में एक पुलिसकर्मी रणजीत सिंह रावत का वर्दी में रील बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद विभाग स्तर पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
रीवा एसपी ने दिए स्थानीय स्तर पर निर्देश
रीवा एसपी गुरुकरण सिंह ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय से डीजीपी के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। इन दिशा-निर्देशों के आधार पर जिले के सभी थानों और पुलिस इकाइयों को आवश्यक आदेश जारी किए जा रहे हैं, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। विभाग का यह कदम अनुशासन बनाए रखने और पुलिस की कार्यप्रणाली की गोपनीयता सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
